Medical खर्च से टेंशन खत्म! Odisha Health Yojana दे रही है Free इलाज की सुविधा – जानें कैसे मिलेगा फायदा

स्वास्थ्य किसी भी इंसान के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन गंभीर बीमारियों का इलाज गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए अक्सर बहुत महंगा हो जाता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए ओडिशा सरकार ने Odisha State Treatment Fund (OSTF) Yojana शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे गरीब मरीजों को आर्थिक सहायता देना है, जो जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे हैं और इलाज का खर्च वहन नहीं कर सकते।

 यह योजना राज्य के हर जिले में लागू है और इसका लाभ हजारों जरूरतमंद परिवारों को मिल रहा है।ओडिशा स्टेट ट्रीटमेंट फंड योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को उनके इलाज के लिए अधिकतम 3 लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है। यह सहायता सीधे उस अस्पताल को दी जाती है, जहां मरीज का इलाज चल रहा है।

इस योजना का संचालन “Odisha State Treatment Fund Society” नामक स्वायत्त संस्था द्वारा किया जाता है। योजना के तहत मरीजों को सरकारी अस्पतालों और अधिकृत निजी अस्पतालों में इलाज के लिए सहायता मिलती है। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से – पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज, लाभ, और अन्य जरूरी जानकारी।

Odisha State Treatment Fund Yojana 

Feature (विशेषता)Description (विवरण)
योजना का नामओडिशा स्टेट ट्रीटमेंट फंड (OSTF) योजना
लॉन्च वर्ष2011 (नियमित अपडेट के साथ)
लाभार्थीगरीबी रेखा से नीचे (BPL), कम आय वाले, RSBY कार्डधारक
आर्थिक सहायता सीमाअधिकतम ₹3,00,000 प्रति मरीज
मरीज को सहायता कैसे मिलती हैअस्पताल को सीधे फंड ट्रांसफर
लाभार्थी की वार्षिक आय सीमाग्रामीण: ₹40,000, शहरी: ₹60,000
कवर की जाने वाली बीमारियांजानलेवा और गंभीर बीमारियां (Annexure-D में सूचीबद्ध)
आवेदन प्रक्रियाऑफलाइन (सरकारी अस्पताल/नोडल ऑफिसर के माध्यम से)
कहां इलाज हो सकता हैसरकारी/अधिकृत निजी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज
न्यूनतम दस्तावेजBPL/AAY/RSBY कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आधार/वोटर आईडी
प्रमुख अपवादसरकारी/PSU कर्मचारी, ESI/CGHS लाभार्थी, पहले से खर्च की रिइम्बर्समेंट नहीं
पुनः सहायताएक वित्तीय वर्ष में एक बार, एक ही बीमारी के लिए बार-बार सहायता नहीं

ओडिशा स्टेट ट्रीटमेंट फंड योजना क्या है?

ओडिशा स्टेट ट्रीटमेंट फंड योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद मरीजों को गंभीर और जानलेवा बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता देना है। यह सहायता सीधे अस्पताल को दी जाती है, जिससे मरीज को इलाज के लिए पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ती। योजना के तहत सहायता राशि मरीज के इलाज की जरूरत और बीमारी की गंभीरता के अनुसार दी जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹3 लाख है।

योजना का संचालन ओडिशा स्टेट ट्रीटमेंट फंड सोसाइटी द्वारा किया जाता है, जो एक स्वायत्त संस्था है और इसका पंजीकरण Societies Registration Act, 1860 के तहत हुआ है। इस योजना के अंतर्गत सहायता राशि मरीज के इलाज के दौरान ही दी जाती है, न कि इलाज के बाद खर्च की रिइम्बर्समेंट के रूप में।

पात्रता – कौन ले सकता है लाभ?

  • परिवार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) हो या उसके पास AAY कार्ड हो।
  • ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय ₹40,000 से कम और शहरी क्षेत्र में ₹60,000 से कम हो।
  • RSBY कार्डधारक भी पात्र हैं।
  • अनाथालय, मानसिक आश्रय, बाल गृह आदि से रेफर किए गए मरीज भी पात्र हैं।
  • अज्ञात दुर्घटना पीड़ित भी पर्याप्त कारण बताने पर पात्र हो सकते हैं।
  • मरीज का इलाज सरकारी या अधिकृत निजी अस्पताल में इन-पेशेंट (admitted) के तौर पर चल रहा हो।

नोट: केंद्र/राज्य सरकार या PSU कर्मचारी, ESI/CGHS/अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी पात्र नहीं हैं।

कौन-कौन सी बीमारियां कवर होती हैं?

  • कैंसर, हार्ट डिजीज, किडनी फेल्योर, लीवर ट्रांसप्लांट, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, गंभीर एक्सीडेंट, कोलाजेन डिजीज, डायबिटीज की गंभीर जटिलताएं, आदि।
  • Annexure-D में सूचीबद्ध सभी जानलेवा और गंभीर बीमारियां कवर हैं।
  • सामान्य बीमारियां या वे बीमारियां जिनका मुफ्त इलाज अन्य सरकारी योजनाओं में उपलब्ध है, वे कवर नहीं होंगी।

योजना के लाभ 

  • आर्थिक सहायता: इलाज के लिए अधिकतम ₹3 लाख तक की सहायता।
  • सीधा भुगतान: सहायता राशि सीधे अस्पताल को ट्रांसफर की जाती है।
  • RSBY के साथ टॉप-अप: पहले RSBY से कवर, फिर जरूरत पड़ने पर OSTF से अतिरिक्त सहायता।
  • फ्री इलाज: मरीज को इलाज के दौरान पैसे की चिंता नहीं।
  • सरकारी और अधिकृत निजी अस्पतालों में इलाज: दोनों में इलाज का विकल्प।
  • कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट आदि के लिए फेज़्ड सहायता: ऐसी बीमारियों में इलाज के अलग-अलग चरणों के लिए भी सहायता मिल सकती है।

आवेदन प्रक्रिया

सरकारी मेडिकल कॉलेज/अस्पताल में

  1. निर्धारित फॉर्म में आवेदन और सभी जरूरी दस्तावेज नोडल ऑफिसर को जमा करें।
  2. नोडल ऑफिसर आवेदन की जांच कर विभागाध्यक्ष (HOD) को भेजेंगे।
  3. कमेटी की स्वीकृति के बाद इलाज शुरू होगा और सहायता राशि अस्पताल को दी जाएगी।
  4. ₹1 लाख तक की सहायता कमेटी दे सकती है। उससे अधिक राशि के लिए उच्च अधिकारी की स्वीकृति जरूरी है।
  5. ₹2 लाख से अधिक की सहायता के लिए OSTF एग्जीक्यूटिव कमेटी की मंजूरी जरूरी है।

जिला अस्पताल/कैपिटल अस्पताल/आरजीएच में

  1. आवेदन फॉर्म और दस्तावेज नोडल ऑफिसर को जमा करें।
  2. कमेटी ₹30,000 तक की सहायता दे सकती है। ₹50,000 तक की सहायता के लिए कलेक्टर की मंजूरी जरूरी है।
  3. ₹1 लाख से अधिक की राशि के लिए DMET, ओडिशा की स्वीकृति जरूरी है।

अधिकृत निजी अस्पताल में

  1. मरीज को पहले सरकारी अस्पताल से रेफर होना जरूरी है।
  2. इमरजेंसी केस (जैसे हार्ट अटैक, रोड एक्सीडेंट) में सीधे भर्ती संभव है, लेकिन अस्पताल को 24 घंटे के भीतर DMET को सूचना देनी होगी।
  3. इलाज के बाद निजी अस्पताल DMET से इलाज की राशि क्लेम करेगा।

जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • वोटर कार्ड
  • BPL कार्ड या AAY कार्ड
  • RSBY कार्ड (अगर हो)
  • वार्षिक आय प्रमाण पत्र (तहसीलदार द्वारा जारी)
  • अस्पताल का रेफर/अधिप्रमाणन पत्र
  • अन्य संबंधित दस्तावेज (जैसे मेडिकल रिपोर्ट, प्रिस्क्रिप्शन आदि)

योजना के कुछ महत्वपूर्ण नियम और अपवाद

  • सहायता राशि केवल इलाज के दौरान दी जाएगी, पहले से खर्च की रिइम्बर्समेंट नहीं मिलेगी।
  • एक वित्तीय वर्ष में एक बार ही सहायता मिलेगी, एक ही बीमारी के लिए बार-बार सहायता नहीं।
  • जिन मरीजों को ESI, CGHS या अन्य सरकारी योजनाओं से कवर मिलता है, वे पात्र नहीं हैं।
  • जिन बीमारियों का मुफ्त इलाज अन्य सरकारी योजनाओं में उपलब्ध है, वे कवर नहीं होंगी।
  • सहायता राशि अधिकतम ₹3 लाख तक सीमित है, इससे अधिक के लिए मुख्यमंत्री की विशेष स्वीकृति जरूरी है।
  • कैंसर, कोलाजेन डिजीज, किडनी फेल्योर जैसी बीमारियों के लिए फेज़्ड सहायता मिल सकती है।

योजना के लाभार्थियों के लिए सुझाव

  • आवेदन करते समय सभी दस्तावेज पूरे रखें।
  • सरकारी अस्पताल या अधिकृत नोडल ऑफिसर से मार्गदर्शन लें।
  • आवेदन की स्थिति समय-समय पर जांचते रहें।
  • इलाज के दौरान ही आवेदन करें, बाद में रिइम्बर्समेंट नहीं मिलेगी।
  • सही और सटीक जानकारी दें, गलत जानकारी देने पर सहायता रद्द हो सकती है।

निष्कर्ष

ओडिशा स्टेट ट्रीटमेंट फंड योजना गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए जीवनदायिनी है। इससे राज्य के हजारों परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक मदद मिल रही है। योजना की सबसे बड़ी खासियत है कि मरीज को इलाज के लिए सीधे अस्पताल में सहायता मिलती है, जिससे इलाज में कोई रुकावट नहीं आती। 

यदि आपके परिवार में कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और आपकी आय सीमित है, तो इस योजना का लाभ जरूर लें।

Disclaimer: यह लेख ओडिशा स्टेट ट्रीटमेंट फंड योजना से संबंधित सार्वजनिक जानकारी, सरकारी दिशा-निर्देश और उपलब्ध दस्तावेजों पर आधारित है। योजना के नियम, पात्रता और प्रक्रिया समय-समय पर बदल सकते हैं। 

आवेदन से पहले संबंधित सरकारी कार्यालय या अधिकृत नोडल अधिकारी से नवीनतम जानकारी अवश्य प्राप्त करें। योजना पूरी तरह वास्तविक और ओडिशा सरकार द्वारा संचालित है।

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