EPFO Pension Fund: पूरा PF निकालने के बाद भी पेंशन बैलेंस दिख रहा? यह है कारण और समाधान

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और पेंशन योजना (EPS) भारत में नौकरीपेशा लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा का साधन है। यह योजना न केवल रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि नौकरी छोड़ने या बदलने पर भी इसका पैसा निकाला जा सकता है।

कई बार लोग पूरा PF निकालने के बाद भी अपने खाते में पेंशन का पैसा दिखने पर भ्रमित हो जाते हैं। यह समस्या तब आती है जब EPF और EPS के बीच अंतर को सही से समझा नहीं जाता। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि PF पेंशन कैसे निकाली जाती है, और अगर पूरा PF निकाल लिया है, तो पेंशन का पैसा क्यों दिखता है।

PF और Pension

पैरामीटरEPF (Provident Fund)EPS (Pension Scheme)
योगदानकर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान देते हैंनियोक्ता का 8.33% योगदान होता है
उद्देश्यरिटायरमेंट के लिए बचतमासिक पेंशन प्रदान करना
निकासी की पात्रतानौकरी छोड़ने या रिटायरमेंट के बाद10 साल की सेवा और 58 वर्ष की आयु
फॉर्मफॉर्म 19फॉर्म 10C या 10D
ब्याज दरहर साल EPFO द्वारा निर्धारितब्याज लागू नहीं होता
शेष राशिपूरी राशि निकाली जा सकती हैपेंशन प्रमाणपत्र या मासिक पेंशन

EPF और EPS का पैसा क्यों अलग-अलग दिखता है?

जब आप अपना पूरा PF निकालते हैं, तो वह केवल EPF खाते से होता है। EPS (पेंशन योजना) का पैसा अलग से रखा जाता है, जिसे आप तभी निकाल सकते हैं जब आप कुछ विशेष शर्तों को पूरा करते हैं।

कारण:

  1. अलग-अलग योगदान: EPF और EPS में योगदान अलग-अलग होता है। EPF का पैसा तुरंत निकाला जा सकता है, लेकिन EPS की राशि को निकालने या पेंशन के रूप में प्राप्त करने के लिए नियमों का पालन करना पड़ता है।
  2. 10 साल की सेवा: यदि आपने 10 साल से कम सेवा की है, तो आप EPS का पैसा एकमुश्त निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आपकी सेवा 10 साल या उससे अधिक हो गई है, तो आपको मासिक पेंशन के लिए पात्र माना जाएगा।
  3. फॉर्म अलग-अलग: PF निकालने के लिए फॉर्म 19 भरना होता है, जबकि पेंशन निकालने के लिए फॉर्म 10C या 10D भरना आवश्यक होता है।

PF पेंशन कैसे निकाले?

ऑनलाइन प्रक्रिया:

  1. UAN पोर्टल पर लॉगिन करें:
    • EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
    • UAN नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।
  2. क्लेम विकल्प चुनें:
    • “Online Services” टैब में जाकर “Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)” पर क्लिक करें।
  3. डिटेल्स भरें:
    • अपनी व्यक्तिगत जानकारी (नाम, जन्मतिथि, आधार नंबर) जांचें।
    • बैंक अकाउंट नंबर दर्ज कर वेरिफाई करें।
  4. फॉर्म चुनें:
    • यदि आप पेंशन निकालना चाहते हैं तो “Form-10C” या “Form-10D” चुनें।
  5. OTP वेरिफिकेशन:
    • आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त करें और उसे दर्ज करें।
  6. दस्तावेज अपलोड करें:
    • आधार कार्ड, कैंसिल चेक आदि अपलोड करें।
  7. सबमिट करें:
    • सभी जानकारी सही होने पर “Validate OTP and Submit Claim Form” पर क्लिक करें।

ऑफलाइन प्रक्रिया:

  1. नजदीकी EPFO ऑफिस जाएं।
  2. फॉर्म 10C या 10D भरकर जमा करें।
  3. आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी साथ ले जाएं।

PF पेंशन निकालने के लिए जरूरी शर्तें

  1. यदि आपकी सेवा अवधि 10 साल से कम है:
    • आप फॉर्म 10C भरकर एकमुश्त राशि निकाल सकते हैं।
  2. यदि आपकी सेवा अवधि 10 साल या उससे अधिक है:
    • आपको मासिक पेंशन मिलेगी। इसके लिए फॉर्म 10D भरना होगा।
  3. रिटायरमेंट की उम्र:
    • नियमित पेंशन प्राप्त करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 58 वर्ष होनी चाहिए।
  4. जल्दी पेंशन:
    • यदि आपकी उम्र 50-58 वर्ष के बीच है, तो आप जल्दी पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। लेकिन इसमें हर साल पर 4% की कटौती होगी।

PF पूरा निकालने के बाद भी पेंशन क्यों दिखती है?

  1. अलग खाता: EPF और EPS के पैसे अलग-अलग खातों में जमा होते हैं। PF निकालने पर केवल EPF का पैसा निकाला जाता है। EPS का पैसा अलग रहता है।
  2. पात्रता पूरी न होना: यदि आपने EPS की शर्तों को पूरा नहीं किया, तो वह पैसा आपके खाते में बना रहेगा।
  3. पेंशन प्रमाणपत्र: यदि आपने नौकरी छोड़ दी है और नई नौकरी में EPS जोड़ना चाहते हैं, तो आपको “पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट” लेना होगा।

महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखें

  • हमेशा यह सुनिश्चित करें कि आपका UAN नंबर सक्रिय हो और KYC अपडेटेड हो।
  • फॉर्म भरते समय सही जानकारी दें ताकि क्लेम रिजेक्ट न हो।
  • यदि आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, तो EPFO पोर्टल पर जाकर KYC अपडेट करें और दोबारा आवेदन करें।

PF और Pension से जुड़े सामान्य सवाल-जवाब

सवालजवाब
क्या मैं नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद PF निकाल सकता हूं?नहीं, नौकरी छोड़ने के दो महीने बाद ही PF निकाला जा सकता है।
क्या मैं EPS का पैसा तुरंत निकाल सकता हूं?नहीं, इसके लिए पात्रता पूरी करनी होती है।
क्या मैं ऑनलाइन माध्यम से दोनों पैसे एक साथ निकाल सकता हूं?हां, लेकिन इसके लिए अलग-अलग फॉर्म भरने होंगे।
अगर मेरी सेवा अवधि 10 साल से कम हो तो क्या होगा?आप EPS का पैसा एकमुश्त राशि के रूप में निकाल सकते हैं।
अगर मेरी सेवा अवधि 10 साल से अधिक हो तो क्या होगा?आपको मासिक पेंशन मिलेगी।

निष्कर्ष

PF और Pension दोनों ही कर्मचारी के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए हैं। हालांकि इन दोनों योजनाओं में अंतर होने के कारण कई बार भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि आपने पूरा PF निकाल लिया है लेकिन पेंशन का पैसा अभी भी दिख रहा है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि आपने EPS से संबंधित प्रक्रिया पूरी नहीं की।

सलाह:

  • हमेशा अपने EPFO खाते की जानकारी अपडेट रखें।
  • बिना जरूरत पूरा PF न निकालें क्योंकि यह आपके रिटायरमेंट प्लानिंग का हिस्सा होता है।

Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। PF और Pension से संबंधित किसी भी निर्णय से पहले EPFO नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें या विशेषज्ञ सलाह लें।

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