झारखंड सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की मदद के लिए झारखंड विवाह सहायता योजना 2025 शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को उनके बच्चों की शादी के खर्चों में सहायता प्रदान करना है। इसके तहत राज्य के पंजीकृत श्रमिकों को ₹30,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए बनाई गई है जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं और अपनी बेटियों या बेटों की शादी के लिए आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता शर्तें और आवेदन प्रक्रिया को सरल रखा गया है ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं।
Jharkhand Vivah Sahayata Yojana 2025
योजना का नाम | झारखंड विवाह सहायता योजना |
लाभार्थी | झारखंड राज्य के पंजीकृत श्रमिक |
वित्तीय सहायता | ₹30,000 प्रति बालक/बालिका |
आयु सीमा | 18-60 वर्ष |
दस्तावेज़ आवश्यकताएँ | आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, ई-श्रम कार्ड, शादी प्रमाण पत्र आदि |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
संचालन विभाग | श्रम रोजगार प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग |
झारखंड विवाह सहायता योजना क्या है?
झारखंड विवाह सहायता योजना एक राज्य प्रायोजित योजना है जिसे श्रम रोजगार प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को उनके बच्चों की शादी में वित्तीय मदद प्रदान करना है।
इस योजना के तहत:
- प्रत्येक परिवार को दो बच्चों (बालक/बालिका) की शादी के लिए ₹30,000 की राशि दी जाती है।
- यह सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
- योजना का लाभ केवल झारखंड राज्य के पंजीकृत श्रमिक ही ले सकते हैं।
योजना का उद्देश्य
- गरीब परिवारों को शादी के खर्चे में मदद करना।
- बाल विवाह को रोकना और शादी में कर्ज लेने से बचाना।
- सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना।
Jharkhand Vivah Sahayata Yojana पात्रता शर्तें
- आवेदक झारखंड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक झारखंड बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड में पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- दुल्हन की आयु कम से कम 18 वर्ष और दूल्हे की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
- परिवार में अधिकतम दो बच्चों की शादी के लिए यह लाभ दिया जाता है।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- ई-श्रम कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- शादी प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
झारखंड विवाह सहायता योजना आवेदन प्रक्रिया
पंजीकरण प्रक्रिया:
- श्रम प्रबंधन प्रणाली की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- “लॉगिन” पर क्लिक करें और “यहाँ रजिस्टर करें” विकल्प चुनें।
- पंजीकरण फॉर्म भरें जिसमें नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड शामिल हों।
- कैप्चा कोड भरकर “रजिस्टर” पर क्लिक करें। आपके मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी आएगा जिसे दर्ज करके पंजीकरण पूरा करें।
आवेदन प्रक्रिया:
- वेबसाइट पर लॉगिन करें।
- “सेवाएं > बीओसी योजना लाभ > आवेदन पत्र” विकल्प पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरें जैसे नाम, जन्म तिथि, आधार नंबर आदि।
- सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- “सबमिट रिक्वेस्ट” पर क्लिक करके आवेदन जमा करें। आपको एक एप्लिकेशन आईडी प्राप्त होगी जिसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
योजना के फायदे
- गरीब परिवारों को शादी के खर्चे में राहत मिलती है।
- बाल विवाह जैसी सामाजिक समस्याओं को रोकने में मदद मिलती है।
- वित्तीय सहायता सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होने से पारदर्शिता बनी रहती है।
महत्वपूर्ण बातें
- इस योजना का लाभ केवल पंजीकृत श्रमिक ही उठा सकते हैं।
- आवेदन करने वाले व्यक्ति को सभी दस्तावेज़ सही तरीके से प्रस्तुत करने होंगे।
- यदि गलत जानकारी दी जाती है तो आवेदन रद्द किया जा सकता है।
निष्कर्ष
झारखंड विवाह सहायता योजना 2025 एक सराहनीय पहल है जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को उनकी बेटियों या बेटों की शादी में वित्तीय मदद प्रदान करती है। यह न केवल गरीब वर्गों को सशक्त बनाती है बल्कि समाज में बाल विवाह जैसी समस्याओं को भी रोकने में योगदान देती है।
यदि आप पात्र हैं तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए जल्द ही आवेदन करें और सरकार द्वारा दी जा रही इस सुविधा का फायदा उठाएं।
Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। कृपया आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सभी विवरण जांच लें। योजनाएं समय-समय पर संशोधित हो सकती हैं।