झारखंड सरकार द्वारा लड़कियों की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना, स्कूल छोड़ने की दर को कम करना और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करना है। इसके तहत कक्षा 8वीं से 12वीं तक पढ़ने वाली छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
योजना के तहत, 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर लड़कियों को एकमुश्त सहायता राशि भी दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है। इस लेख में हम इस योजना के सभी पहलुओं जैसे कि वित्तीय सहायता, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
Kishori Samriddhi Yojana 2025
यह योजना झारखंड सरकार द्वारा 2019 में शुरू की गई थी। पहले इसे “मुख्यमंत्री सुकन्या योजना” के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2022 में इसका नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना कर दिया गया। इस योजना के तहत लड़कियों को कुल ₹40,000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
योजना का मुख्य उद्देश्य:
- लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना।
- बाल विवाह रोकना।
- स्कूल छोड़ने की दर कम करना।
- लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना।
संक्षिप्त विवरण
विशेषता | विवरण |
---|---|
योजना का नाम | सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना |
शुरुआत वर्ष | 2019 |
लाभार्थी | कक्षा 8वीं से 12वीं तक की छात्राएं |
वित्तीय सहायता राशि | कुल ₹40,000 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन और ऑफलाइन |
नोडल विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग |
लाभ का माध्यम | बैंक खाते में सीधा हस्तांतरण |
वित्तीय सहायता
इस योजना के तहत अलग-अलग कक्षाओं के लिए अलग-अलग वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:
- कक्षा 8वीं और 9वीं: ₹2,500 प्रति वर्ष।
- कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं: ₹5,000 प्रति वर्ष।
- 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर: ₹20,000 (एकमुश्त)।
वित्तीय सहायता का वितरण:
कक्षा | वार्षिक सहायता राशि |
---|---|
कक्षा 8वीं | ₹2,500 |
कक्षा 9वीं | ₹2,500 |
कक्षा 10वीं | ₹5,000 |
कक्षा 11वीं | ₹5,000 |
कक्षा 12वीं | ₹5,000 |
18 वर्ष पूर्ण होने पर | ₹20,000 (एकमुश्त) |
पात्रता मानदंड
इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी आवश्यक हैं:
- आवेदक झारखंड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- केवल कक्षा 8वीं से 12वीं तक पढ़ने वाली लड़कियां ही पात्र हैं।
- आवेदक अविवाहित होनी चाहिए।
- परिवार आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
- माता-पिता सरकारी नौकरी में नहीं होने चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- आधार कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- स्कूल आईडी कार्ड या प्रवेश प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- माता-पिता का आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र (स्वघोषणा)
- वोटर आईडी (18 वर्ष पूर्ण होने पर)
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और “Beneficiary Login” पर क्लिक करें।
- “Register Now” विकल्प चुनें और आवश्यक जानकारी भरें।
- पंजीकरण पूरा करने के बाद लॉगिन करें।
- “Apply Online” टैब पर क्लिक करें और आवेदन फॉर्म भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और “Final Submit” पर क्लिक करें।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:
- नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या बाल विकास परियोजना कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
- फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- भरे हुए फॉर्म को संबंधित कार्यालय में जमा करें।
योजना के लाभ
- लड़कियों को शिक्षा जारी रखने में मदद मिलती है।
- बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को रोकने में सहायक।
- स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या घटती है।
- आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत मिलती है।
महत्वपूर्ण निर्देश
- अंतिम किस्त (₹20,000) प्राप्त करने के लिए लड़की का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना अनिवार्य है।
- आवेदन करते समय सभी दस्तावेज सही और अद्यतन होने चाहिए।
- विकलांग लड़कियों के लिए पात्रता मानदंड में छूट दी गई है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
क्या यह योजना सभी राज्यों में लागू है?
नहीं, यह योजना केवल झारखंड राज्य के लिए लागू है।
क्या विवाहित लड़कियां इस योजना का लाभ ले सकती हैं?
नहीं, केवल अविवाहित लड़कियां ही पात्र हैं।
अंतिम किस्त कब प्राप्त होगी?
18 वर्ष की आयु पूरी होने पर अंतिम किस्त दी जाएगी।
डिस्क्लेमर
यह लेख सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना पर आधारित जानकारी प्रदान करता है। पाठकों से अनुरोध है कि वे आवेदन करने से पहले आधिकारिक स्रोतों से जानकारी सत्यापित करें।
इस प्रकार सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना एक महत्वपूर्ण पहल है जो झारखंड राज्य में लड़कियों को शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए प्रोत्साहित करती है।