राजीव गांधी परिवार बीमा योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसका उद्देश्य दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामलों में परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना 1 अप्रैल 2006 को लागू की गई थी और 30 अगस्त 2011 को इसमें संशोधन किया गया।
इस योजना के तहत, हरियाणा के निवासी, जिनकी आय ₹2.50 लाख प्रति वर्ष से कम है और जो सरकारी कर्मचारी या आयकरदाता नहीं हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना हरियाणा के नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करती है।
राजीव गांधी परिवार बीमा योजना
योजना का नाम | राजीव गांधी परिवार बीमा योजना |
लाभार्थी | हरियाणा के निवासी |
लाभ | ₹1 लाख तक का मुआवजा |
पात्रता आयु सीमा | 18-60 वर्ष |
आय सीमा | ₹2.50 लाख वार्षिक से कम |
अपात्रता | सरकारी कर्मचारी और आयकरदाता |
नोडल एजेंसी | सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा |
लॉन्च तिथि | 1 अप्रैल 2006 |
पात्रता मानदंड
- आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए या उसके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी राशन कार्ड होना चाहिए।
- वार्षिक पारिवारिक आय ₹2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक सरकारी या अर्ध-सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
- केवल दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु, स्थायी विकलांगता या आंशिक विकलांगता की स्थिति में ही आवेदन किया जा सकता है।
राजीव गांधी परिवार बीमा योजना के लाभ
श्रेणी | मुआवजा राशि |
---|---|
दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु/स्थायी विकलांगता | ₹1,00,000 |
दो अंगों, दो आंखों या एक अंग और एक आंख का नुकसान | ₹50,000 |
एक आंख या एक अंग का नुकसान | ₹25,000 |
राजीव गांधी परिवार बीमा योजना आवेदन प्रक्रिया
चरण 1: आवेदन पत्र प्राप्त करें
- अपने जिले/ब्लॉक के सामाजिक कल्याण विभाग (DSWO) कार्यालय जाएं।
- आवेदन पत्र कार्यालय से प्राप्त करें या इसे आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करें।
चरण 2: आवेदन पत्र भरें
- आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें।
- आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
चरण 3: सत्यापन और प्रमाणन
- आवेदन पत्र को संबंधित प्राधिकारी से सत्यापित कराएं।
चरण 4: फॉर्म जमा करें
- भरे हुए और सत्यापित फॉर्म को अपने जिले/ब्लॉक के सामाजिक कल्याण विभाग (DSWO) कार्यालय में जमा करें।
चरण 5: लाभ प्राप्त करें
- आवेदन की सफलतापूर्वक जांच और सत्यापन के बाद लाभार्थी को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज
- पहचान प्रमाण (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी)
- आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड की प्रति
- दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु के मामले में एफआईआर और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट
- विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- आय प्रमाण पत्र
महत्वपूर्ण बातें
- यह योजना केवल हरियाणा राज्य के स्थायी निवासियों के लिए उपलब्ध है।
- सरकारी कर्मचारी और आयकरदाता इस योजना के पात्र नहीं हैं।
- वार्षिक पारिवारिक आय ₹2.50 लाख से अधिक होने पर लाभ नहीं मिलेगा।
- आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन है; ऑनलाइन विकल्प उपलब्ध नहीं है।
निष्कर्ष
राजीव गांधी परिवार बीमा योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक सराहनीय पहल है जो दुर्घटनाओं के कारण प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना न केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है बल्कि समाज में कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने में भी योगदान देती है।
यदि आप इस योजना की पात्रता शर्तें पूरी करते हैं तो आप इसका लाभ उठाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक दस्तावेज सही तरीके से प्रस्तुत किए गए हों ताकि आपका आवेदन बिना किसी बाधा के स्वीकार किया जा सके।
Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी प्रदान करने हेतु लिखा गया है। राजीव गांधी परिवार बीमा योजना वास्तविक सरकारी योजना है जो हरियाणा सरकार द्वारा संचालित होती है। अधिक जानकारी और आवेदन प्रक्रिया हेतु संबंधित विभाग से संपर्क करें।